Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana :- यह तो हम सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिसमे आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक विशेष रूप से लाभ दिया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति का कोई स्वरोज़गार होता है। तो वह अपना जीवन बुढ़ापे में भी काफी बेहतर तरीके से व्यतीत करते है। परन्तु जो नागरिक श्रमिक है और वह अपना काम करते ही समय पर पैसा प्राप्त कर पाते है। परन्तु बुढ़ापे में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस कारण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के श्रमिक भाइयों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। जिसका नाम Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023 है। तो यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है। तो आपको यह लेख अंत तक पढ़ना होगा। इस लेख के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 2023 से जुड़ी जानकारी देने वाले है। हमारा निवेदन है की आप लेख को पूरा ज़रूर पढ़े।
Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी श्रमिक भाइयों को हर महीने ₹1500 की पेंशन प्रदान की जाएगी। ताकि वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। आपको बता दें की योजना का लाभ उन श्रमिक भाइयों को दिया जाएगा। जिनकी इस योजना के अंतर्गत मंडल मे 10 साल तक पंजीकृत रहे एवं 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले श्रमिकों को दिया जाएगा। आपको बता दे योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जिसको वह आसानी से निकाल सकते है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से सभी बुज़ुर्ग श्रमिक अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वम पूरा कर पाएंगे। उनको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana का लाभ प्राप्त कर सभी पात्र नागरिक आत्मनिर्भर बन कर एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का उद्देश्य
राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सभी श्रमिक भाइयों को उनके बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्राप्त कर एक बेहतर जीवन व्यतीत कराना है। ताकि उनको किसी पर भी निर्भर न रहना पड़े। क्यूंकि श्रमिक भाई जब तक कार्य करते है उनको तब तक ही राशि मिलती है। उसके बाद उनको काफी तंगी का सामना करना पड़ता है। इस कारण ही राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से सभी पात्र नागरिक अपनी बीमारी में इलाज के साथ साथ अन्य ज़रुरतो को पूरा कर सकते है। राज्य के सभी पात्र नागरिक मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर एवं सक्षम बन सकेंगे।
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Key Highlights of Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023
योजना का नाम | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना |
वर्ष | 2023 |
किसने शुरू की | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा |
उद्देश्य | राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक स्थिति से सहायता प्रदान की जाएगी। |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के निर्माण श्रमिक भाई |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट |
Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की शुरुआत की गई है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा पहले से 10 साल मंडल में पंजीकृत रहे है। सभी को हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी।
- आपको बता दें की इस योजना के माध्यम से सभी पात्र नागरिकों को हर महीने 1500 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि पात्र नागरिकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से नागरिकों को काफी लाभ प्राप्त होगा चूँकि सभी नागरिक ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे।
- सभी पात्र नागरिक योजना का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर एवं सक्षम बन सकेंगे।
- Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana का लाभ प्राप्त कर सभी नागरिक एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना हेतु पात्रता मानदंड
- इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा।
- सभी आवेदकों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- इसके साथ ही अगर निर्माण श्रमिक पहले से मंडल में 10 वर्ष तक पंजीकृत रहा है। तो वह योजना का लाभ ले सकते है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- श्रमिक प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana के तहत रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
सभी इच्छुक आवेदकों को योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा। जोकि इस प्रकार है:-
- सबसे पहले तो आपको निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर होमपेज खुल जाएगा।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर आपको मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का विकल्प दिखाई देगा। जिसपर आपको क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा।
- जिसमे आपको जिला और पंजीकरण संख्या जिले का नाम तथा अपना श्रमिक पंजीकरण संख्या भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपकी स्क्रीन पर योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- जिसमे आपको मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको ज़रूरी दस्तावेज़ों को फॉर्म के साथ अटैच कर देना होगा।
- अंत में फॉर्म की जांच के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार आप मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
संपर्क विवरण
राज्य के पात्र नागरिकों को अगर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने पर किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आप सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते है। तो संपर्क विवरण इस प्रकार है:-
- हेल्पलाइन नंबर- 07713505050
Conclusion:- आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana से जुड़ी जानकारी दी है। यदि पाठकों का इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न है। तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते है। हम सदैव आपके प्रश्न के उत्तर देने हेतु तत्पर है।