Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana in Hindi | राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कब लागू हुई | राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना क्या प्रदान करती है | मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की विशेषता | हमारे देश में आए दिन किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रकार के योजनाएं लाई जाती है उन्हीं में से एक योजना का नाम है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के किसानों की सुरक्षा व सहायता उपलब्ध कराने के लिए लाई गई है इस योजना के अंतर्गत किसानों को ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी तो आज के हम इस लिंक में जानेंगे Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana क्या है इससे होने वाली लाभ पात्रता जरूरी दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया तो इसलिए को अंत तक जरूर पढ़ें।
Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana 2023
इस योजना को 30 अगस्त 1994 से राजस्थान में चलाया जा रहा है उस वक्त इस योजना का नाम किसान साथी योजना था। उसके बाद 22 दिसंबर 2004 मैं इस योजना का नाम किसान जीवन कल्याण योजना रख दिया गया, और फिर बाद में 9 दिसंबर 2009 को इस योजना का नाम बदल कर राजीव गांधी कृषक साथी योजना रख दिया गया। लेकिन इस योजना की जानकारी किसानों में बहुत कम है जिसके कारण बहुत कम किसान ही इसका लाभ उठा पा रहे हैं।
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत राज्य के कृषि मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मंडी प्रगण ने विपणन कार्य करते समय गांव से मंडी तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु, या अंग भंग होने पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन निदेशालय द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिए सहायता प्रदान की जाएगी।
यानी कि यदि किसान खेती करते समय या मंडी आती जाते समय किसी दुर्घटना का सामना करता है तो उसे आर्थिक सहायता मुहैया कराया जाएगा। Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana एक उम्मीद पैदा करता है किसानों के बीच की किसी दुर्घटना होने पर सरकार द्वारा उन्हें सहायता पहुंचाया जाएगा और वह किसानी में आगे बढ़ सकेंगे।
Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana का अवलोकन
योजना का नाम | Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana 2023 |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के किसान |
उद्देश्य | किसानो को दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता पोचना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://agriculture.rajasthan.gov.in/home |
साल | 2022 |
किन किन परिस्थितियों में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ उठा सकते हैं?
- कृषि मजदूरों द्वारा कृषि कार्य में कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए अगर कोई दुर्घटना होता है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं (इसमें खेती से संबंधित सिंचाई कार्य भी शामिल है)
- सिंचाई कार्य हेतु कुआं खुदाई समय ट्यूबवेल स्थापित करते समय एवं ट्यूबवेल संचालित करते समय बिजली का झटका लगने तथा खेत में गुजरने वाली विद्युत लाइन में क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु या अंग भंग होने पर आवेदन कर सकते हैं।
- कृष को दरा खेती में फसलों, फल सब्जियों पर रसायनिक दवाइयों आदि का छिड़काव करते समय दुर्घटना होने में मृत्यु होने पर Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana का लाभ उठा सकते हैं।
- मुख्य मंडी यार्ड, उप यार्ड वह राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित केंद्र पर कृषि यंत्र का उपयोग करते समय दुर्घटना से मृत्यु या अंग भंग होने पर।
- मंडी में बोरियों की कतार लगाते समय मृत्यु या अंग भंग होने पर।
- कृषि करते समय आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हुई या अनुभव होने पर।
- कृषि कार्य करते समय रीड की हड्डी टूट जाने पर 2 अंगों की क्षति के सामन मानते हुए मुआवजा राशि दिया जाएगा।
- राज्य में धान काटने की मशीन ने किसान महिला या पुरुष का केस मशीन में आ जाने के कारण दुर्घटना होने पर।
- कृषि कार्य करते समय सिर में चोट लगने से कोमा में जाने पर इसे दो अंग के स्थाई रूप से अंग भंग होने के समान क्षति मानते हुए सहायता राशि प्रदान किया जाएगा ।
- कृषि सुरक्षा पशु चुराई हेतु पेड़ की छनगाई, कृषि की रखवाली करते हुए दुर्घटना घटित होने पर ग्रुप 2 के अंतर्गत सहायता प्रदान किया जाएगा।
- खेती के दौरान किसी भी जहरीले पशु पक्षी के काटने से मृत्यु होने पर भी सहायता प्रदान किया जाएगा।
Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana के अंतर्गत भुगतान की राशि
S No. | दुर्घटना | सहायता राशि |
1 | मृत्यु होने पर | 2 लाख |
2 | दो अंग कटने पर जैसे हाथ पाँव या आँख आदि | 50 हजार |
3 | रीढ की हड्डी टूटने या सर पर चोट लगने पर | 50 हजार |
4 | पुरुष अथवा महिला के बालो की डी – स्केल्पिंग होने पर | 40 हजार |
5 | पुरष अथवा महिला के बालो की आंशिक डी स्केल्पिंग होने पर | 25 हजार |
6 | एक अंग जैसे हाट पांव आँख आदि अंग भंग होने पर | 25 हजार |
7 | चार ऊँगली कट जाने पर | 20 हजार |
8 | 3 ऊँगली कट जाने पर | 15 हजार |
9 | दो ऊँगली कट जाने पर | 10 हजार |
10 | एक ऊँगली कट जाने पर | 5 हजार |
11 | मंडी प्रागण में कार्यरत हमला / पल्लेदार / मजदुर को किसी प्रकार का फेक्चर होने पर | 5 हजार |
Eligibility for Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana
- आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- दुर्घटना घटने के 6 महीने के भीतर आवेदक को कार्यालय में सूचना पहुंचाना होगा तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकेगा।
- आवेदक की आयु 14 वर्ष से ज्यादा ओर 75 वर्ष से कम होनी चाहिए।
Documents required for Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana
- दुर्घटना होने का पुलिस में FIR
- यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी।
- जहरीले पदार्थ से मृत्यु होने के स्थिति में राज्य के चिकित्सक का प्रमाण पत्र।
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो।
Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana offline Registration
राजीव गांधी कृषि सहाय योजना के तहत लाभ लेने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था कर दी गई है इससे पहले ऑफलाइन के माध्यम से ही आवेदन किया जाता था आवेदक को इस योजना का लाभ उठाने के लिए पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा इसके लिए agriculture.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन / Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana Online Registration
- सबसे पहले आपको Rajiv Gandhi krishak Sathi Yojana के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको राजीव गांधी कृषि साहित्य योजना सभी कल्प दिखेगा उस पर क्लिक करें।
- आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां आपको जनाधार पर क्लिक करके अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करें।
- सबमिट कर बटन करने के बाद आपके सारे मेंबर का लिस्ट आ जाएगा जिन भी मेंबर के नाम से आपको आवेदन करना है उस पर क्लिक करके सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदक के रजिस्टर आधार फोन नंबर पर ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को यहां टाइप करके वेरीफाई ईटीपी पर क्लिक करें।
- फिर आपके सामने लॉगिन का फॉर्म खुल जाएगा जहां आपको अप्लाई न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने नया पीस खुल जाएगा जहां आपको जरूरी दिशानिर्देश बताए गए होंगे उसे ध्यान पूर्वक पढ़ के नीचे I have read all the instructions carefully के विकल्प पर क्लिक करके नेक्स्ट का बटन पर क्लिक करें।
- आपके सामनेएक नया पेज खुल जाएगा जहां आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी होगी जैसे कि नाम पता पिता का नाम आदि।
- फिर आपको एक्सीडेंटल डिटेल देने होंगे यानी कि दुर्घटना का दिन समय अस्पताल का नाम आदि।
- फिर आपको बैंक डिटेल देना होगा जिसमें आपका बैंक के अकाउंट खाता नंबर आईएफएससी कोड होगा।
- फिर आपको बिजनेस डिटेल देना होगा जाने की दुर्घटना के समय कोई गवाही देने के लिए हो।
- फिर आपको अपनी जरूरी दस्तावेज अपलोड करना होगा फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक आवेदन कर सकेंगे।
FAQ
30 अगस्त 1994 से राजस्थान में चलाया जा रहा है
कृषि मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मंडी प्रगण ने विपणन कार्य करते समय गांव से मंडी तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु, या अंग भंग होने पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन निदेशालय द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिए सहायता प्रदान की जाएगी।
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